Jaunpur: दोहरे हत्याकांड के 3 आरोपियों को उम्रकैद, कोर्ट ने 30-30 हजार का लगाया जुर्माना

Edited By Mamta Yadav,Updated: 09 Jun, 2022 08:44 PM

jaunpur life imprisonment to 3 accused of double murder

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत ने बदलापुर थाना क्षेत्र में 06 साल पहले एक प्रेमी युगल की हत्या करने के तीन आरोपियों को गुरुवार को आजीवन कारावास एवं 30-30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा...

जौनपुर: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत ने बदलापुर थाना क्षेत्र में 06 साल पहले एक प्रेमी युगल की हत्या करने के तीन आरोपियों को गुरुवार को आजीवन कारावास एवं 30-30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।       

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले में बदलापुर थाना क्षेत्र के ढेमा गांव निवासी वीरेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी लड़की प्रतिमा सिंह का प्रेम संबंध प्रशांत उपाध्याय निवासी असुवापार थाना बदलापुर के साथ था। 14 दिसंबर 2016 की रात वह प्रतिमा को बहला-फुसलाकर कहीं लेकर गया, उसके बाद दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा था। उन्होंने बताया कि 20 दिसंबर 2016 को सूचना मिली कि पूरे लाल चौराहा स्थित सरयू सिंह कटरा में प्रशांत उपाध्याय के हाडर्वेयर की दुकान में प्रशांत व प्रतिमा का शव पड़ा हुआ है। प्रतिमा का शव दुपट्टे से फंदा लगा हुआ था जबकि प्रशांत का शव गद्दे पर पड़ा था।

आरोप है कि इन दोनों की हत्या नवीन सिंह निवासी आसपुर देवसरा जिला प्रतापगढ़, गोलू उपाध्याय उफर् किशन निवासी कस्तूरी पुर थाना बदलापुर व कृपाशंकर हरिजन निवासी असुवापार थाना बदलापुर ने की है। मृतक प्रशांत उपाध्याय के पिता ने भी बयान दिया कि प्रतिमा सिंह पहले नवीन सिंह की मोबाइल की दुकान पर अक्सर जाती थी। उसके बाद प्रशांत उपाध्याय से नजदीकियां बढ़ने से नाराज होकर नवीन सिंह ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।       

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल के द्वारा परीक्षित कराये गये गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) शरद कुमार त्रिपाठी ने आरोपी नवीन सिंह, गोलू उपाध्याय व कृपाशंकर हरिजन को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 30-30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माने की धनराशि में से आधा पैसा मृतका के पिता को देने का भी आदेश हुआ।

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