Edited By Deepika Rajput,Updated: 14 Apr, 2018 03:12 PM
जौनपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्रा को कोर्ट के आदेश की अवहेलना के मामले में इलाहाबद हाइकोर्ट ने 15 दिन के लिए जेल भेज दिया है। कोर्ट ने डीआईओएस पर 2 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। इतना ही नहीं प्रबंधक अजय कुमार सिंह को भी 1 महीने की सजा...
इलाहाबादः जौनपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्रा को कोर्ट के आदेश की अवहेलना के मामले में इलाहाबद हाइकोर्ट ने 15 दिन के लिए जेल भेज दिया है। कोर्ट ने डीआईओएस पर 2 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। इतना ही नहीं प्रबंधक अजय कुमार सिंह को भी 1 महीने की सजा और 2 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
बता दें कि, हाईकोर्ट ने 10 जनवरी, 2017 को याचिकाकर्ता प्रधानाचार्य की सेवानिवृत्ति आदेश को रद्द करते हुए उन्हें वापस सेवा में बहाल करने और पूरा वेतन देने का निर्देश दिया था। डीआईओएस और प्रबंधक ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। अवमानना याचिका दाखिल होने पर हाईकोर्ट ने आदेश के पालन का एक और मौका दिया था। कोर्ट के आदेश का पालन ने करने पर कोर्ट ने डीआईओएस और प्रबंधक को तलब किया था। अवमानना का मामला मानते हुए कोर्ट ने उन्हें यह सजा सुनाई।