Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 02 Aug, 2021 06:55 PM
फर्जीवाड़ा के आरोप में जेल में बंद उत्तर प्रदेश रामपुर के सांसद व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोरोना पोस्ट
रामपुरः फर्जीवाड़ा के आरोप में जेल में बंद उत्तर प्रदेश रामपुर के सांसद व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोरोना पोस्ट से जूझ रहे खान का स्वास्थ्य भी सही नहीं है। ऐसे में उनके लिए एक और झटका है जहां 2 वर्ष मुकदमा चलने के बाद आज जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने उनकी जौहर विश्वविद्यालय गेट संबंधित अपीलों को खारिज कर दिया है।
बता दें कि भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर एसडीम सदर की कोर्ट में मामले को लेकर वाद दर्ज हुआ था। जहां एसडीएम सदर पी पी तिवारी ने गेट तोड़ने का आदेश दिया था। वहीं एसडीएम सदर की कोर्ट के आदेश के विरुद्ध आजम खान ने जिला जज रामपुर की कोर्ट में अपील दाखिल की थी। 2 वर्ष मुकदमा चलने के बाद आज जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने आजम खान की जौहर विश्वविद्यालय गेट संबंधित अपीलों को खारिज कर कहा कि प्रशासन कोर्ट के फैसले का संज्ञान लेते हुए जल्द ही सरकारी भूमि पर बने गेट को तोड़ने की कार्यवाही करें।
गौरतलब है कि साल 2019 में एसडीएम सदर की कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट हटाने के आदेश दिए थे। आरोप था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो सड़क मौजूद हैं, वे लोक निर्माण विभाग की हैं, जिसे गेट लगाकर बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही जुर्माने के आदेश भी दिए गए थे। इस मामले में आजम खां की ओर से एसडीएम कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आजम खां की याचिका खारिज कर दी थी और साथ ही उनको जिला जज की कोर्ट में अपील दायर करने को कहा था। इसके बाद रामपुर सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई थी।