BSP सांसद अतुल राय की बढ़ी मुश्किलें, रेप मामले में सरेंडर की नहीं मिली नई तारीख

Edited By Ruby,Updated: 05 Jun, 2019 04:09 PM

increased problems of bsp mp atul rai in case of rape

लखनऊः उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद अतुल राय की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दरअसल अतुल राय को रेप मामले में कोर्ट ने उनके द्वारा दाखिल अर्जी को ख़ारिज कर दिया है। साथ ही सरेंडर की नई तारीख देने से इन

लखनऊः उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद अतुल राय की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दरअसल अतुल राय को रेप मामले में कोर्ट ने उनके द्वारा दाखिल अर्जी को ख़ारिज कर दिया है। साथ ही सरेंडर की नई तारीख देने से इनकार कर दिया है। जिसके बाद अब अतुल के ऊपर कुर्की की तलवार लटक रही है।

दरअसल, मंगलवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण की तारीख थी, लेकिन अतुल राय ने आत्मसमर्पण नहीं किया। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) आशुतोष तिवारी की अदालत ने उनके द्वारा दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया।  आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अतुल राय के जमानिया में सड़क हादसे के दौरान उनके पैर में गंभीर चोट लग गई है और घायल होने की बात कही, लेकिन कोर्ट ने उसे नहीं माना। ऐसे में पुलिस अब अतुल राय के खिलाफ धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई कर सकती है।

बता दें कि अतुल राय पर एक युवती ने बालात्कार का आरोप लगाते हुए, वाराणसी के लंका थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए अतुल राय ने हाईकोर्ट में अपील की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 8 मई को अतुल राय की याचिका को खारिज कर दिया था। इस पर अतुल राय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। इसके बाद वाराणसी कोर्ट में हाजिर होने के लिए अर्जी दाखिल की। अदालत ने लंका थाने की पुलिस से आख्या मांगी थी, जो पुलिस ने दे दी।

 

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