परीक्षाओं और त्यौहारों के मद्देनजर मथुरा में धारा 144 लागू

Edited By Ruby,Updated: 21 Jan, 2019 12:55 PM

in view of examinations and festivals section 144 applies in mathura

मथुरा जिला प्रशासन ने आगामी परीक्षाओं और त्योहारों को देखते हुए 20 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में धारा 144 लागू कर दी है जिसके तहत चार या चार से अधिक व्यक्तियों के एक जगह जमा होने पर एवं हथियार लाने-ले जाने पर प्रतिबंध है..

मथुराः मथुरा जिला प्रशासन ने आगामी परीक्षाओं और त्योहारों को देखते हुए 20 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में धारा 144 लागू कर दी है जिसके तहत चार या चार से अधिक व्यक्तियों के एक जगह जमा होने पर एवं हथियार लाने-ले जाने पर प्रतिबंध है। 

जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने बताया कि 20 जनवरी को उच्च न्यायालय की उप्र सिविल कोर्ट की कर्मचारी केंद्रीकृत रोजगार परीक्षा 2018-19 आयोजित की गई तथा रेलवे भर्ती बोर्ड की द्वितीय स्तर कम्प्यूटर परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। इसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है और 30 जनवरी से 5 फरवरी तक राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के आईटीआई की परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं। फिर, 7 फरवरी से 2 मार्च तक माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित होगी तत्पश्चात 4 मार्च को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा।  

उन्होंने बताया, ‘इसीलिए जनपद में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए 20 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक भादवि की धारा 144 के तहत बिना अनुमति किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, मार्च आदि सार्वजनिक जमावड़ा किए जाने पर रोक लगा दी गई है जिसे भंग करने पर कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। 

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