Meerut में कंपनी ने तय समय पर नहीं पहुंचाया कुरियर, उपभोक्ता आयोग ने लगाया 35 हजार रुपये का जुर्माना

Edited By Pooja Gill,Updated: 29 Dec, 2022 04:57 PM

in meerut the company did not deliver the courier

उत्तर प्रदेश के मेरठ (Meerut) में एक कुरियर कंपनी ने तय समय पर कुरियर नहीं पहुंचाया तो उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दायर कर दिया। जिसके बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग...

मेरठः उत्तर प्रदेश के मेरठ (Meerut) में एक कुरियर कंपनी ने तय समय पर कुरियर नहीं पहुंचाया तो उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दायर कर दिया। जिसके बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इस मामले में अपना फैसला दिया और कुरियर कंपनी को 35 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। इसके लिए आयोग ने निर्देश जारी किए है।

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कंपनी ने 3 दिन के अंदर कुरियर पहुंचाने का दिया था आश्वासन
बता दें कि दिल्ली रोड स्थित माधवपुरम निवासी देवेंद्र कुमार मार्केटिंग कंपनी में वितरक हैं। परिवादी देवेंद्र ने 16 जुलाई 2014 को कंपनी की 1720 रुपये की दवाइयां प्रताप सिंह निवासी भोजपुर मुरादाबाद को ट्रेकान कूरियर कंपनी के जरिए भेजी थीं। विपक्षी ने तीन दिन के अंदर कुरियर को पहुंचाने का आश्वासन दिया था, परंतु काफी समय बीतने के बाद भी कूरियर नहीं पहुंचा। इसके बाद उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दायर कर दिया। फिर, परिवादी ने विपक्षी को नोटिस भेज कर कूरियर की जानकारी मांगी तो विपक्षी ने नोटिस का भी कोई उत्तर नहीं दिया।

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कंपनी को 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश जारी
परिवादी ने कुरियर कंपनी को नोटिस भेजा तो कंपनी ने उस नोटिस का कोई उत्तर नहीं दिया। जिसके बाद परिवादी ने कंपनी से परेशान होकर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद योजित किया। आयोग को समस्त दस्तावेज साक्ष्य पेश किए गए। आयोग ने माना कि कूरियर कंपनी ने सेवाओं में कमी की है। ऐसे में आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह, सदस्य पंकज कुमार शर्मा व करुणा जैन ने ट्रेकान कुरियर कंपनी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश जारी किया हैं। 

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