शुद्ध पेयजल को लेकर हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख, कहा-हर हाल में बालिका स्कूलों में लगे RO

Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Nov, 2017 03:11 PM

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव को राजकीय बालिका विद्यालयों में 30 नवंबर तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए आरओ मशीन लगाने का आदेश दिया है।

इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव को राजकीय बालिका विद्यालयों में 30 नवंबर तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए आरओ मशीन लगाने का आदेश दिया है।

न्यायालय ने कहा है कि अभी तक लगे 151 आरओ का सर्वे कराकर उसके क्रियाशील होने तथा वार्षिक देखरेख का इंतजाम किया जाए। न्यायमूर्ति अरूण टंडन तथा न्यायमूर्ति राजीव जोशी की खण्डपीठ ने विनोद कुमार की जनहित याचिका पर आज यह आदेश दिया। 

अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने न्यायालय को बताया कि कालेजों में शुद्ध पेयजल के लिए आर ओ लगाने के लिए राज्य सरकार ने लगभग डेढ़ करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। शिक्षा निदेशक के अनुमोदन से जिला विद्यालय निरीक्षक को आरओ स्थानीय स्तर पर खरीद के लिए अधिकृत किया गया है। 

उत्तर प्रदेश में 361 राजकीय बालिका इंटर कालेजों में से 151 कालेजों में आरओ लगा है। शेष 210 कालेजों में शीघ्र ही आरओ लग जायेंगे। याचिका में राजकीय बालिका इंटर कालेजों में शौचालय, विद्युत आपूर्ति और शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की मांग की गयी है। अदालत में अपर मुख्य सचिव ने हलफनामा दाखिल कर उठाये गये कदमों की जानकारी दी। अदालत ने कार्ययोजना तैयार कर आदेश का अनुपालन कर पांच दिसबर को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। 

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