बुलंदशहर में दुष्कर्मी को 25 साल की कैद, आरोपी ने 4 साल की मासूम के साथ की थी दरिंदगी

Edited By Mamta Yadav,Updated: 22 Jul, 2022 10:11 PM

in bulandshahr the rapist was imprisoned for 25 years

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एडीजे पॉक्सो स्पेशल जज की अदालत ने एक युवक को 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 25 वर्ष की कैद की सजा और 50 हजार रूपये का जुर्माना किया है।

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एडीजे पॉक्सो स्पेशल जज की अदालत ने एक युवक को 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 25 वर्ष की कैद की सजा और 50 हजार रूपये का जुर्माना किया है।

विशेष लोक अभियोजक भरत शर्मा और वरुण कौशिक ने शुक्रवार को बताया कि पांच अगस्त 2021 को सिकंदराबाद नगर के एक मोहल्ले में सुबह के समय एक चार वर्षीय बालिका घर के बाहर खेल रही थी, उसी मोहल्ले का 35 वर्षीय युवक योगेश उसे उठाकर ले गया और अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने दर्ज कराई जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक योगेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।       

मुकदमे की अंतिम सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश पोक्सो स्पेशल ध्रुव राय की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की पैरवी विशेष लोक अभियोजक भरत शर्मा और वरुण कौशिक ने की। पुलिस ने भी मामले को जिले में घटित जघन्य अपराध की श्रेणी में चिन्हित करते हुए न्यायालय में विशेष एवं सशक्त प्रभावी पैरवी की।       

अभियोजन पक्ष की ओर से वादिया पीड़िता समेत 7 गवाह पेश किए गए। अपर जिला सत्र न्यायाधीश पोक्सो स्पेशल ध्रुव राय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आज अभियुक्त योगेश को बालिका के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया और उसे शुक्रवार को 25 वर्ष की कैद और 50000 रूपये की जुर्माने की सजा सुना दी।

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