Edited By Deepika Rajput,Updated: 18 Apr, 2018 10:55 AM
मिर्जापुर में जिला पंचायत द्वारा टोल टैक्स की वसूली के लिए जारी किए गए टेंडर पर हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है।
इलाहाबादः मिर्जापुर में जिला पंचायत द्वारा टोल टैक्स की वसूली के लिए जारी किए गए टेंडर पर हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है। प्रशांत सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति भारती सप्रू व न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की पीठ ने सुनवाई की। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में योगी सरकार से जानकारी भी मांगी है।
अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी का कहना था कि याची ने जिला पंचायत मिर्जापुर द्वारा टोल टैक्स की वसूली के लिए जारी टेंडर हेतु आवेदन किया था। उसका आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वह जिला पंचायत में पंजीकृत नहीं है। जबकि सरकारी नियम के अनुसार आवेदन करने के लिए जिला पंचायत में पंजीकृत होना जरूरी नहीं है।