शिक्षकों के लिए बड़ी राहतः हाईकोर्ट का आदेश- टीचरों से छुट्टियों में ही लें गैर शैक्षिक कार्य

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 26 Sep, 2019 11:30 AM

high court order for teachers take non academic work from

उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत की खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि शिक्षकों से छुट्टी में ही गैर शैक्षिक कार्य लिए जाएं। कोर्ट ने शैक्षिक अवधि के दौरान मतदाता सूची तैयार करने का काम लेने पर रोक लगा दी है।...

प्रयागराजः उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत की खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि शिक्षकों से छुट्टी में ही गैर शैक्षिक कार्य लिए जाएं। कोर्ट ने शैक्षिक अवधि के दौरान मतदाता सूची तैयार करने का काम लेने पर रोक लगा दी है। जस्टिस नीरज तिवारी की पीठ ने प्रशांत यादव और 38 अन्य अध्यापकों की याचिका पर यह आदेश दिया है।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि मणिभूषण शर्मा और 42 अन्य केस में भी कोर्ट ने अध्यापकों से गैर शैक्षिक कार्य न लेने का आदेश दिया है, लेकिन, उसकी अवहेलना करके याचियों से शैक्षिक कार्य के अलावा भी काम लिया जा रहा है। चुनाव आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह छुट्टियों में ही अध्यापकों से चुनाव से जुड़े कार्य लेता है।

यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की याचिका में दिए निर्देशों के कारण दिया गया है। अनिवार्य शिक्षा कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाले से हाईकोर्ट ने अध्यापकों से शैक्षिक अवधि में गैर शैक्षिक कार्य न लेने का आदेश दिया है। निर्देश के साथ कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है।

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