Edited By Ajay kumar,Updated: 28 Mar, 2019 12:35 PM
चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
प्रयागराज: चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
आजम खान ने अपने खिलाफ कोतवाली रामपुर में दर्ज धोखाधड़ी के मुकद्दमे को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी है। याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की पीठ ने चुनवायी की।
याची के अधिवक्ता इमरान उल्लाह खान का कहना है कि आजम खान और उनके परिवार के सदस्यों पर धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि उन्होंने किसी को धोखा देकरउसका नुक्सान नहीं किया है। उनपर यदि फर्जी जन्म प्रमाणपत्र लगाने का आरोप सही भी मान लिया जाए तो इस मामले में आईपीसी की धाराओं के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।