Edited By Ruby,Updated: 30 Nov, 2018 01:25 PM
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने देवरिया शेल्टर होम मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) को अज्ञात स्थान पर रह रही 3 पीड़िताओं का बयान दर्ज करने की छूट दी है। न्यायालय ने मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायाधीश से अनुमति लेकर एसआईटी के स्थान पर जाकर बयान दर्ज...
प्रयागराजः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने देवरिया शेल्टर होम मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) को अज्ञात स्थान पर रह रही 3 पीड़िताओं का बयान दर्ज करने की छूट दी है। न्यायालय ने मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायाधीश से अनुमति लेकर एसआईटी के स्थान पर जाकर बयान दर्ज कराने का आदेश दिया है।
न्यायालय ने चौथी पीड़िता जिसने शादी कर ली है, के परिवार और ससुराल वालों का विशेष कार्याधिकारी न्यायिक पुष्पेन्द्र सिंह के समक्ष बयान दर्ज किया गया। न्यायालय ने दर्ज बयान को सीलबंद लिफाफे में महानिबंधक के पास सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति वाई.के.श्रीवास्तव की खण्डपीठ ने इस मामले में कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। बारह दिसंबर को पीड़िता की तरफ से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की भी सुनवाई होगी। न्यायालय याचिका पर अगली सुनवाई 12 दिसंबर को करेगी।