फर्जी आदेश से चीनी बेचने का मामला, हाईकोर्ट ने मांगा मुख्य सचिव से जवाब

Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Nov, 2017 11:39 AM

high court ask from chief secretary

फर्जी आदेश से लेवी चीनी बेचने के मामले में सहारनपुर के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई कर मुख्य सचिव से 5 जनवरी तक इलाहाबाद हाइकोर्ट ने हलफनामा मांगा है। बता दें कि यह मामला त्रिवेणी शुगर इंडस्ट्री की सहारनपुर जिले के देवबंद स्थित चीनी मिल का है...

इलाहाबाद: फर्जी आदेश से लेवी चीनी बेचने के मामले में सहारनपुर के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई कर मुख्य सचिव से 5 जनवरी तक इलाहाबाद हाइकोर्ट ने हलफनामा मांगा है। बता दें कि यह मामला त्रिवेणी शुगर इंडस्ट्री की सहारनपुर जिले के देवबंद स्थित चीनी मिल का है।

प्रमुख सचिव ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि लेवी चीनी पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण है और उसी को चीनी मिल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। सरकार ने चीनी की बिक्री पर टैक्स ले लिया है। इस मामले में राज्य सरकार को चीनी मिल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार नहीं है।

इस पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि वह बताएं कि क्या राज्य सरकार को चीनी मिल मालिकों पर फर्जी आदेश का फायदा लेने पर कार्रवाई करने का अधिकार है या नहीं। यह आदेश जस्टिस अरूण टंडन एवं जस्टिस राजीव जोशी की खंडपीठ ने राम पाल सिंह की जनहित याचिका पर दिया है।  

 

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