HC ने भारत-चीन युद्ध के शहीदों को दी जाने वाली जमीन की पूरी स्कीम तलब की

Edited By Ruby,Updated: 10 Jul, 2019 10:50 AM

hc summons entire scheme of land given to martyrs of indo china war

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने भारत-चीन युद्ध के शहीद की पत्नी को जमीन न मिलने के मामले को गंभीरता से लिया है। न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार से स्कीम की कॉपी अगली सुनवाई को अदालत

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने भारत-चीन युद्ध के शहीद की पत्नी को जमीन न मिलने के मामले को गंभीरता से लिया है। न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार से स्कीम की कॉपी अगली सुनवाई को अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं। वर्ष 1962 में हुए चीन एवं भारत युद्ध में उस समय हुए शहीद की पत्नी भागीरथी देवी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर गुहार लगाई है कि उस समय शहीदों की पत्नी को मिलने वाली आठ एकड़ जमीन उसे दी जाए।       

न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति आलोक माथुर की पीठ ने यह आदेश याची भागीरथी देवी की ओर से अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी की ओर से दायर याचिका पर दिए हैं। याची भागीरथी देवी का आरोप है कि उनके पति भारत-चीन के बीच युद्ध में सन 1962 में शहीद हो गए थे। कहा कि उस समय शहीदों के परिवार को चलाने के लिए आठ एकड़ जमीन देने का प्रावधान था। कहा गया कि याची अब लगभग 80 साल की हो चली है ,लेकिन अभी तक उसे जमीन नहीं मिली।

एस डी ओ की रिपोटर् में यह बात स्पष्ट हुई कि याची को वर्ष 2016 में ग्राम इटगांव जिला अयोध्या में लगभग आधा एकड़ जमीन आवंटित की जा चुकी है। न्यायालय ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार से जानकारी मांगते हुए उस समय के शहीदों को दी जाने वाली सहायता राशि व जमीन के बावत स्कीम तलब की है। अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।

 

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