योगी सरकार से HC का सवाल- डॉ कफील खान को 4 साल से निलंबित क्यों रखा गया है?

Edited By Umakant yadav,Updated: 02 Aug, 2021 07:10 PM

hc s question  why has dr kafeel khan been kept suspended for 4 years

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण बच्चों के मौत मामले में बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कफील खान के निलंबन पर सोमवार इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार...

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण बच्चों के मौत मामले में बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कफील खान के निलंबन पर सोमवार इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से सवाल पूछा है कि कफील खान को 4 साल से निलंबित क्यों रखा गया है? वहीं कोर्ट ने पांच अगस्त तक राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सोमवार को मामले में सुनवाई के दौरान की।

बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. कफील अहमद खान को चार साल से निलंबित क्यों रखा है? इनके खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं, उन मामलों में विभागीय कार्यवाही पूरी क्यों नहीं की जा सकी? बता दें कि ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत मामले में डॉ कफील खान लंबे समय तक जेल में रहे। अब उनकी मांग है कि योगी सरकार अगर उन्हें नौकरी पर बहाली नहीं करती है तो नौकरी से निकाल ही दे ताकि वे अपने भविष्य के लिए कुछ कर सकें।

डॉ. कफील का आरोप है कि उनके साथ जेल गए नौ में से आठ लोग नौकरी पर बहाल हैं, लेकिन मेरे खिलाफ नौ जांच कराई गई है। चार केस दर्ज हैं, लेकिन किसी में चार्ज नहीं लगाए गए। सरकार ने जनवरी 2021 में मुझे हिस्ट्रीशीटर बना दिया। मेरे खिलाफ अलीगढ़, बहराइच, गोरखपुर की कोर्ट में केस चल रहे हैं। मैंने सभी को चैलेंज भी किया है।

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