अतीक अहमद को झटका: HC ने शार्ट टर्म बेल देने से किया मना, नहीं कर सकेंगे वाराणसी में प्रचार

Edited By Deepika Rajput,Updated: 08 May, 2019 10:17 AM

hc refuses to give atiq ahmed a short term bell

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद को झटका देते हुए वाराणसी में चुनाव प्रचार के लिए शार्ट टर्म बेल देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रचार करने के लिए पैरोल पाना सही दलील नहीं है।

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद को झटका देते हुए वाराणसी में चुनाव प्रचार के लिए शार्ट टर्म बेल देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रचार करने के लिए पैरोल पाना सही दलील नहीं है।

जस्टिस अनिरुद्ध सिंह की बेंच ने अतीक की पैरोल अर्जी को खारिज करने का आदेश दिया है। इससे पहले अतीक की अर्जी को प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट भी खारिज कर चुकी है। जिसके बाद अतीक ने स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि, दायर याचिका में कहा गया था कि याची वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहा है। चुनाव प्रचार के लिए उसे अल्पकालिक जमानत पर छोड़ा जाए। विशेष न्यायाधीश प्रयागराज ने धारा-439 के तहत अर्जी को पोषणीय नहीं माना।

कहा कि सजायाफ्ता व्यक्ति इस धारा में अर्जी दे सकता है। याची सजायाफ्ता नहीं है। याची अधिवक्ता ने इसे सही नहीं माना और कहा कि सजायाफ्ता की अर्जी धारा-389 में दाखिल होती है और विचाराधीन कैदी को धारा-439 में अल्पकालिक जमानत पर छोड़ने की अर्जी दाखिल करने का अधिकार है।

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