HC: योगी सरकार के धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर टली सुनवाई

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 24 Mar, 2021 03:21 PM

hc postponement of petitions challenging yogi government

बदायूं के वकील सौरभ कुमार सहित कई अन्य ने याचिकाएं दाखिल कर आरोप लगाया था कि सियासी फायदे के लिए धर्मांतरण अध्यादेश लाया गया है। अध्यादेश के जरिए एक वर्ग विशेष को निशाना बनाया गया। यूपी सरकार के धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने वाली...

प्रयागराज: बदायूं के वकील सौरभ कुमार सहित कई अन्य ने याचिकाएं दाखिल कर आरोप लगाया था कि सियासी फायदे के लिए धर्मांतरण अध्यादेश लाया गया है। अध्यादेश के जरिए एक वर्ग विशेष को निशाना बनाया गया। यूपी सरकार के धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी है।

याचिकाकर्ता की तरफ से अगली सुनवाई पर नई अर्जी दी जाएगी। बता दें विधानमंडल के दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद ये अध्यादेश कानून बनने जा रहा है। नई अर्जी में अध्यादेश के बजाय अब कानून को चुनौती दिए जाने की तैयारी है। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। अध्यादेश के खिलाफ बदायूं के वकील सौरभ कुमार समेत पांच याचिकाएं दाखिल की गई हैं।

याचिकाओं में सियासी फायदे के लिए अध्यादेश लाने का आरोप लगाया गया है। ये भी आरोप है कि अध्यादेश के जरिए एक वर्ग विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं मामले में राज्य सरकार ने धर्मांतरण अध्यादेश को कानून व्यवस्था के लिए जरूरी बताया है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की डिवीजन बेंच में इस पर सुनवाई हुई।


 

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