HC ने मृतक आश्रितों के पुलिस भर्ती पर यूपी सरकार से 4 हफ्तों में मांगा जवाब

Edited By Ajay kumar,Updated: 18 Dec, 2019 11:29 AM

hc from up government on police recruitment of deceased dependents in 4 weeks

14 नवंबर को लखनऊ के पुलिस लाइन में हुई 29 पदों की भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर हुई थी। वहीं  दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 4 हफ़्तों...

प्रयागराज: 14 नवंबर को लखनऊ के पुलिस लाइन में हुई 29 पदों की भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर हुई थी। वहीं  दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 4 हफ़्तों में जवाब मांगा है। याचिका कर्ताओं के अधिवक्ता के मुताबिक याचिका कर्ताओं को कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। हलांकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सभी लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

बता दें  कि ये भर्ती मृतक आश्रितों के परिवार वालो के लिए निकाली गई है जिसमें 29 सब इंस्पेक्टर के पद की पूर्ति को भरना है। याचिका में सरकार के नए नियम से हो रही भर्ती को चैलेंज किया गया है। नए नियम के तहत अभ्यर्थियों को बेहद कड़े नियम से भर्ती की प्रक्रिया से गुजरना है। पुलिस लाइन में हुई इस दौड़ में 456 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया उसमें केवल 29 अभ्यर्थी को चुना गया जिसके बाद बचे हुए अभ्यर्थियों ने सरकार के इस तुगलकी नियम के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।
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याचिका कर्ताओं के वकील विजय गौतम ने बताया कि 11 अक्टूबर 2019 को एक विज्ञापन जारी हुआ जिसमें मृतक आश्रितों के 29 पदों पर चयन करना था। जिसके बाद सराकर ने नए नियम से भर्ती प्रकिया शुरू की। वहीं अभ्यर्थियों ने सरकार के एस नए नियम का विरोध किया है, उनका कहना है कि अगर नए नियम से भर्ती करनी है तो पद 281 होंगे न कि 29। ऐसे में नौकरी के दौरान हुई मृत्यु के बाद परिवार वैसे ही टूट गया है ऊपर से नया नियम अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं दे रहा है।

वकील ने बताया कि यदि मामला यहां से नहीं निपटा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में कांस्टेबल के लाखों पद और सब इंस्पेक्टर के हजारों पद खाली है। जो नियमानुसार भरे जानें चाहिए। उन्होंने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी स्टेट को डायरेक्शन दिया है कि जो भी वैंकेंसिया रिक्त है वो भरें।

 

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