Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Mar, 2018 04:32 PM
उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा तथा यूपी के प्रमुख सचिव गृह अरविन्द कुमार को अवमानना नोटिस जारी किया है। दरअसल यह नोटिस आईपीएस ठाकुर के मामले पर कार्रवाई न करने की वजह से जारी किया गया है। आईपीएस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने...
लखनऊः उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा तथा यूपी के प्रमुख सचिव गृह अरविन्द कुमार को अवमानना नोटिस जारी किया है। दरअसल यह नोटिस आईपीएस ठाकुर के मामले पर कार्रवाई न करने की वजह से जारी किया गया है।
आईपीएस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2012 में याचिका दायर कर कहा था कि वे जाति प्रथा को समाज का विभाजक मानते हैं और जातिविहीन समाज के पक्षधर हैं।जिस वजह से उन्होंने अपनी जाति का परित्याग कर खुद को कास्टलेस लिखे जाने के संबन्ध में राज्य सरकार से अनुरोध किया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केंद्र तथा राज्य सरकार को इस प्रत्यावेदन पर 2 महीने में निर्णय लेने के आदेश दिए थे। मगर निर्धारित अवधि के बीत जाने के बावजूद सरकारी स्तर पर इस पर कोई कार्रवाई नही हुई। जिसके बाद न्यायाधीश महेन्द्र दयाल ने आदेश का पालन नहीं होने पर यह नोटिस जारी किया।