Edited By Ajay kumar,Updated: 13 Oct, 2020 08:27 PM
हाथरस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोमवार को सुनवाई हुई जिसका आदेश जारी किया गया है। 11 पेज का आदेश जारी कर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है।
लखनऊ: हाथरस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोमवार को सुनवाई हुई जिसका आदेश जारी किया गया है। 11 पेज का आदेश जारी कर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को कड़ी सुरक्षा देने का आदेश दिया है। रात में पीड़िता की लाश जलाने को लेकर बेहद नाराज कोर्ट ने प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए सवाल किया कि बिना परिवार की मंजूरी के लाश क्यों जलाई?
DM, ADG, LO पर की सख्त टिप्पणी
डीएम, एडीजी, एलओ पर सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि डीएम हाथरस का बयान विरोधाभाषी है। बता दें कि डीएम का एक बयान वायरल हुआ था जिसमें वह पीड़ित परिवार को धमका रहे थे। डीएम का कहना था कि दो दिन बाद मीडियावाले चले जाएंगे तो हम ही बचेंगे।
रेप नहीं होने वाले बयान पर कोर्ट बेहद खफा
हाथरस के बुलीगढ़ी थाना के एसओ द्वारा दिए गए बयान को लेकर भी कोर्ट ने सख्ती दिखाई। जिसमें कहा गया था कि पीड़िता के साथ रेप ही नहीं हुआ है। इस दौरान कोर्ट ने निलंबित एसपी विक्रांत वीर को 2 नवंबर को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी।
अनावश्यक बयानबाजी से बचें नेता और मीडिया
कोर्ट ने मीडिया, राजनीतिक दलों से कहा कि मामले में अनावश्यक बयानबाजी से बचें। नेता और मीडिया जिम्मेदारीभरी रिपोर्टिंग करें। सीबीआई जांच मीडिया से शेयर नहीं करेगी। जांच की प्रगति पब्लिक डोमेन में न रखें। महिला सुरक्षा को लेकर नीति बनाएं। एसीएस होम को कोर्ट ने दिए आदेश