ज्ञानवापी विवाद: कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष, वकील ने दी जानकारी

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 12 May, 2022 05:10 PM

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उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी सर्वे का काम दोबारा शुरु करने तथा अदालत द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर को बरकरार रखने का फैसला सुना...

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी सर्वे का काम दोबारा शुरु करने तथा अदालत द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर को बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। वहीं अब मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने इस बात जानकारी दी है।

बता दें कि ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा कि एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को नहीं हटाया जायेगा। सर्वे के काम के लिये एक अन्य एडवोकेट कमिश्नर विशाल कुमार सिंह और सहायक एडवोकेट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। वीडियाग्राफी सर्वे का काम 17 मई से पहले होना है। सर्वे की रिपोर्ट अदालत में 17 मई को पेश की जायेगी।

आज की सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के वकील ने बताया कि अदालत ने अपने फैसले में पूरे मस्जिद क्षेत्र का सर्वे कराने का आदेश दिया है। इसके तहत मस्जिद के तहखाने में भी सर्वे किया जायेगा। वकील के अनुसार अदालत ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सर्वे के काम में कोई बाधा उत्पन्न न की जाये।

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