योगी सरकार का बड़ा फैसला: चुनाव ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मौत पर परिजनों को मिलेंगे 30 लाख रुपए

Edited By Anil Kapoor,Updated: 06 Apr, 2021 09:01 AM

grace increase on death during election duty

उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव ड्यूटी के कर्मचारी की मौत होने या गम्भीर रूप से घायल होने की दशा में अनुमन्य अनुग्रह राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि प्रशिक्षण अथवा मतदान/मतगणना ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना में...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव ड्यूटी के कर्मचारी की मौत होने या गम्भीर रूप से घायल होने की दशा में अनुमन्य अनुग्रह राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि प्रशिक्षण अथवा मतदान/मतगणना ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना में मौत की दशा में वर्तमान में 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि अनुमन्य थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है।

इसी प्रकार, ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना जैसे आतंकवादी हिंसा, असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइन्स, बॉम्ब ब्लास्ट, हथियारों से आक्रमण आदि की दशा में मौत होने पर वर्तमान में 20 लाख रुपए की अनुग्रह राशि अनुमन्य थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है।

आतंकवादी हिंसा/असामाजिक तत्वों के द्वारा हत्या, रोड माइन्स, बॉम्ब ब्लास्ट, हथियारों से आक्रमण आदि कारणों से घटित दुर्घटना में किसी अंग की स्थाई दिव्यांगता की दशा में वर्तमान में 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि अनुमन्य थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। किसी अन्य कारण से घटित दुर्घटना में किसी अंग की स्थाई दिव्यांगता की दशा में वर्तमान में 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि अनुमन्य थी, जिसे अब बढ़ाकर 7.50 लाख रुपए कर दिया गया है।

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