राज्यपाल ने राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश को दी मंजूरी

Edited By Deepika Rajput,Updated: 10 Mar, 2019 05:22 PM

governor approves the revenue code ordinance

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने ‘उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2019’ को रविवार को मंजूरी दे दी।

लखनऊः उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने ‘उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2019’ को रविवार को मंजूरी दे दी।

राजभवन की ओर से जारी बयान के मुताबिक मौजूदा समय में राज्य विधानमंडल सत्र में ना होने के कारण एवं विषय की तात्कालिकता को देखते हुए राज्यपाल ने मंत्रि परिषद के प्रस्ताव के कानूनी परीक्षण के बाद स्वीकृति दी है। अध्यादेश से संबंधित पत्रावली कल राज्य सरकार से प्राप्त हुई थी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2019 के माध्यम से पूर्व में अधिनियमित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की कुछ धाराओं में संशोधन किया गया है।

इस अध्यादेश के जरिए पूर्व में स्थापित अधिनियम में उल्लिखित भूमि के पुनर्ग्रहण, भू-उपयोग परिवर्तन, औद्योगिकीकरण और प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के लिए निर्धारित सीमा से अधिक भूमि लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने, कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि योग्य भूमि को पट्टे पर दिए जाने तथा भूमिधरों के उत्तराधिकार से संबंधित विषयों में संशोधन किया गया है।

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