अनलॉक 1.0 में सरकार ने दी बड़ी राहत, प्रदेश में खुलेंगे मार्केट, मॉल, ब्यूटी पार्लर और सैलून

Edited By Ramkesh,Updated: 31 May, 2020 06:06 PM

government gives big relief in unlock 1 0 market will open in the state

लॉकडाउन का चौथा चरण समाप्त होने के बाद गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1.0 के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। अब प्रदेश में सोमवार से अनलॉक 1.0 लागू हो जाएगा।

लखनऊ: लॉकडाउन का चौथा चरण समाप्त होने के बाद गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1.0 के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। अब प्रदेश में सोमवार से अनलॉक 1.0 लागू हो जाएगा। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार अब प्रदेश में मार्केट, मॉल, ब्यूटी पार्लर और सैलून खुल जाएंगे। बाजार सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक खुले रहेगे। प्रदेश सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को इसकी इसकी जानकारी दे दी है। सोमवार से प्रदेश यह नियम लागू हो जाएगा।  

मुख्य सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए किसी पास की जरूरत नहीं। उन्होंने बताया कि टैक्सी, कैब, रिक्शा निर्धारित सवारी क्षमता के अनुसार सवारी बिठा चलेंगे। रोडवेज बसें चलेंगी। हर सीट पर सवारी बैठ सकेंगी। किसी को खड़ा होकर चलने की अनुमति नहीं होगी।

जानिए अनलॉक 1.0 की नई गाइडलाइन

 * टैक्सी, कैब, रिक्शा निर्धारित सवारी क्षमता के अनुसार सवारी बिठा चलेंगे।

* रोडवेज बसें चलेंगी।

* हर सीट पर सवारी बैठ सकेंगी।

* किसी को खड़ा होकर चलने की अनुमति नहीं होगी।

* सारे प्रतिबंध अब कैंटेनमेंट जोन तक ही सीमित।

* 1जून सोमवार से सभी सरकारी ऑफिस पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे।

* बाजार रोटेशन बेसिस पर सुबह 9 से शाम 9 बजे तक खुलेंगे।

* सुपर मार्केट, ब्यूटी पार्लर/सैलून भी खुल सकेंगे।

* एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए पास की जरूरत नहीं। हालांकि नोएडा/गाजियाबाद में डीएम जरूरत देख फैसला लेंगे।

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अनलॉक 1.0 की मुख्य बिन्दु

* कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा, इन क्षेत्रों का निर्धारण जिला प्रशासन करेगा

*  कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर क्षेत्रों, जहां संक्रमण के मामले आने की ज्यादा संभावना है, की पहचान राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश करेंगे ।

* बफर जोन में जरूरत के आधार पर जिला प्रशासन पाबंदियां लगा सकता है

* परिस्थितियों के अनुरुप राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं या पाबंदियां लागू कर सकते हैं

*आठ जून से जिन गतिविधियों को अनुमति दी जाएंगी उनमें लोगों के लिए धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां एवं अन्य होटल सेवाएं शामिल होंगी।

* राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श कर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे।

* शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों, अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेंगे।

* रात में कफ्र्यू के समय की समीक्षा होगी, पूरे देश में अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा

* स्थिति का आकलन करने के बाद अंतराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा।

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