Edited By Deepika Rajput,Updated: 05 Feb, 2019 04:33 PM
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू करते हुए सभी विभागों और निगमों में हड़ताल पर अगले छह महीने तक के लिए पाबंदी लगा दी है। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने सोमवार रात इस सिलसिले में अधिसूचना जारी की।
लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू करते हुए सभी विभागों और निगमों में हड़ताल पर अगले छह महीने तक के लिए पाबंदी लगा दी है। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने सोमवार रात इस सिलसिले में अधिसूचना जारी की।
अधिसूचना के मुताबिक, राज्य के कार्यकलापों से सम्बन्धित किसी भी लोकसेवा, राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम या स्थानीय प्राधिकरण में हड़ताल पर एस्मा-1966 की धारा 3 की उपधारा एक के तहत अगले 6 माह तक के लिए प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। एस्मा के तहत डाक सेवाओं, रेलवे, हवाई अड्डों समेत विभिन्न आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी शामिल किए जाते हैं।
एस्मा लागू होने के दौरान होने वाली हड़ताल को अवैध माना जाता है। इसके उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर एक साल तक की सजा का प्रावधान है।