विधायकों को बंगला आवंटित करने के फैसले का सरकार ने किया बचाव

Edited By Ajay kumar,Updated: 26 Nov, 2019 09:53 AM

government defends the decision to allot bungalows to mlas

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधायकों को टाइप छह (बड़े आकार का) बंगला आवंटित करने के फैसले का इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में सरकार ने बचाव किया है। विधायकों शिवपाल यादव, पंकज सिंह, नीरज वोरा व विधान परिषद सदस्य आशीष पटेल को बंगला आवंटित किये...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधायकों को टाइप छह (बड़े आकार का) बंगला आवंटित करने के फैसले का इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में सरकार ने बचाव किया है। विधायकों शिवपाल यादव, पंकज सिंह, नीरज वोरा व विधान परिषद सदस्य आशीष पटेल को बंगला आवंटित किये जाने के फैसले का राज्य सरकार ने बचाव किया है। सरकार की ओर से इस मामले पर उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष चल रही सुनवाई के दौरान कहा गया कि विधायकों को नियमों के अनुरूप ही बंगले आवंटित किये गए हैं। इस पर अदालत ने प्रमुख सचिव, सचिवालय को दो सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

अदालत ने यह भी कहा है कि यदि तय समय में हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता तो कोर्ट भारी हर्जाना लगाएगी। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की पीठ ने यह आदेश मोतीलाल यादव की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि यूपी अलॉटमेंट ऑफ हाउसेज अंडर कंट्रोल ऑफ इस्टेट डिपार्टमेंट एक्ट के रूल पांच, क्लॉज टू के तहत ही विधायकों को बंगला आवंटित किया गया है लिहाजा उक्त आवंटन कहीं से भी विधि विरुद्ध नहीं है। इस पर अदालत ने दो सप्ताह में प्रमुख सचिव को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।

याचिका में नियमों की अनदेखी कर कर विधायकों को बड़े बंगले आवंटित किये जाने का आरोप है। उक्त बंगले विधायकों को नहीं आवंटित किये जा सकते। याचिका में इन सभी बंगलों के आवंटन को रद्द किये जाने की मांग की गई है।

 

 

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