गोरखनाथ मंदिर हमला मामला: आरोपी मुर्तजा अब्बासी से अब ATS करेगी पूछताछ, मिली 7 दिन की रिमांड

Edited By Mamta Yadav,Updated: 26 Apr, 2022 09:15 AM

gorakhnath temple attack case ats will now interrogate accused murtaza abbasi

उत्तर प्रदेश में गोरखनाथ मंदिर के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला कर उन्हें घायल करने के अभियुक्त अहमद मुर्तजा अब्बासी को पूछताछ के लिए सात दिन की रिमांड पर भेजेन का आदेश सोमवार को एटीएस के प्रभारी न्यायाधीश मोहम्मद ग़ज़ाली ने दिया। एटीएस अभियुक्त...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में गोरखनाथ मंदिर के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला कर उन्हें घायल करने के अभियुक्त अहमद मुर्तजा अब्बासी को पूछताछ के लिए सात दिन की रिमांड पर भेजेन का आदेश सोमवार को एटीएस के प्रभारी न्यायाधीश मोहम्मद ग़ज़ाली ने दिया। एटीएस अभियुक्त मुर्तजा को 26 अप्रैल की सुबह 11 बजे से तीन मई की सुबह 11 बजे तक हिरासत में रखेगी।

अभियुक्त अहमद मुर्तजा अब्बासी को एटीएस ने गोरखपुर जेल से लाकर अदालत में पेश किया, साथ ही गोरखपुर के जेल अधीक्षक का पत्र पेश किया जिसमें अधीक्षक ने अभियुक्त को लखनऊ जेल में रखने का अनुरोध किया है। एटीएस के विवेचक और पुलिस उपाधीक्षक संजय वर्मा की ओर से एटीएस के संयुक्त निदेशक अतुल कुमार ओझा ने अभियुक्त को सात दिन के लिए पुलिस हिरासत में देने की मांग वाली अर्जी देकर बताया कि आरोपी को चार अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर पर हमले के बाद गिरफ्तार किया गया था तथा गोरखनाथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बाद में मामले की विवेचना एटीएस को सौप दी गई।

वहीं, गोरखपुर की अदालत ने अभियुक्त को 16 अप्रैल तक पूछताछ के लिए कस्टडी रिमांड पर दिया था, विवेचना के दौरान अभियुक्त से मिले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का डेटा खंगाला गया, जिसके विश्लेषण में कई तथ्य मिले हैं। कहा गया कि आरोपी से उन तथ्यों के बारे में पूछताछ किया जाना आवश्यक है।

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