Google सर्च में मोदी की गलत फोटो मामले में कोर्ट ने गूगल CEO को किया तलब

Edited By ,Updated: 20 Jul, 2016 08:07 PM

google search google ceo modi summoned by the court in the case of incorrect photo

गूगल सर्च इंजन के सीईओ और भारत में गूगल के प्रेसिडेंट को इलाहाबाद की जिला अदालत ने नोटिस जारी किया है।

इलाहाबाद(सैयद आकिब रजा): गूगल सर्च इंजन के सीईओ और भारत में गूगल के प्रेसिडेंट को इलाहाबाद की जिला अदालत ने नोटिस जारी किया है। जिला जज इलाहाबाद ने गूगल के सीईओ लैरी बेस और भारत में गूगल के चेयरमैन राजन आनंद को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट में तलब किया है।
 
मामला जुलाई 2015 में गूगल के सर्च इंजन में दुनिया के टॉप टेन अपराधियों की तश्वीरों में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भी तश्वीर भी शामिल होने का है। इस मामले को लेकर इलाहाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता सुशील मिश्रा ने 156 (3) के तहत एक परिवाद दाखिल करते हुए इसे पीएम मोदी की छवि को नुक्सान पहुंचाने वाली हरकत बताई थी। एसीजेएम की कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था जिसके बाद याची ने आज जिला जज के सामने रिविजन अपील दाखिल की। जिसमें सुनवाई करते हुए जिला जज महबूब आलम ने गूगल के सीईओ लैरी बेस और भारत में गूगल के चेयरमैन राजन आनंद को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट में 31 अगस्त को तलब किया है। 

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