Edited By Umakant yadav,Updated: 23 Mar, 2021 05:13 PM
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती रिवरफ्रन्ट, डेवलेपमेन्ट परियोजना में कराये गये निर्माण कार्यों में हुयी अनियमितताओं की सीबीआई जांच के क्रम में रूप सिंह यादव, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड शारदा नहर, के विरूद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाये...
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती रिवरफ्रन्ट, डेवलेपमेन्ट परियोजना में कराये गये निर्माण कार्यों में हुयी अनियमितताओं की सीबीआई जांच के क्रम में रूप सिंह यादव, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड शारदा नहर, के विरूद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाये जाने के लिए अभियोजन स्वीकृति सम्बन्धी आदेश शासन द्वारा जारी कर दिया गया।
गौरतलब है कि सीबीआई द्वारा इस मामले में विवेचनोपरान्त सिंचाई विभाग के रूप सिंह यादव, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड शारदा नहर, एवं एक अन्य कार्मिक को दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाये जाने के लिए अभियोजन की विधिक स्वीकृति सम्बन्धी आदेश उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। शासन द्वारा अभियोजन स्वीकृति सम्बन्धी आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, प्रधान शाखा, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, एसीबी, लखनऊ को भेज दी गई है।