गैंगरेप मामले में गायत्री प्रजापति को बड़ा झटका, HC ने खारिज की जमानत याचिका

Edited By Anil Kapoor,Updated: 17 May, 2018 01:21 PM

gayatri prajapati s big blow to the case hc dismisses bail plea

उच्चतम न्यायालय ने सामूहिक बलात्कार के एक कथित मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इस मामले में वह एक आरोपी हैं। न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने प्रजापति की जमानत...

नई दिल्ली\लखनऊ: उच्चतम न्यायालय ने सामूहिक बलात्कार के एक कथित मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इस मामले में वह एक आरोपी हैं। न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने प्रजापति की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

शीर्ष अदालत ने पहले प्रजापति की उस याचिका पर उत्तर प्रदेश पुलिस से जवाब मांगा था जिसमें पूर्व मंत्री ने मामले में अपनी जमानत अर्जी खारिज करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पिछले साल दिसंबर के फैसले को चुनौती दी थी। प्रजापति को 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ खटपट के दौरान अपनी कैबिनेट से हटा दिया था। बाद में उन्हें फिर से मंत्री बना दिया गया था। चित्रकूट की एक महिला ने पूर्व मंत्री और उनके साथियों पर बलात्कार का आरोप लगाया था।

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