मानक के अनुरूप नहीं पाया गया फार्च्यून सरसों का तेल, 5 लाख का लगा जुर्माना

Edited By Ajay kumar,Updated: 14 Dec, 2019 03:42 PM

fortune mustard oil not found in accordance with standard fined 5 lakh

खाद्य पदार्थों को लेकर घपलेबाज मानव जीवन से खिलवाड़ करते नजर आते हैं। वो बच्चों की मनपसंद मैगी हो या दवाईयां। अब देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी...

मऊ- खाद्य पदार्थों को लेकर घपलेबाज मानव जीवन से खिलवाड़ करते नजर आते हैं। वो बच्चों की मनपसंद मैगी हो या दवाईयां। अब देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी अडॉनी विल्मार द्वारा निर्मित सरसों तेल का नमूना मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। मऊ जिले के न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

बता दें कि इसके साथ ही अन्य विचाराधीन 7 मामलों पर निर्णय करते हुए न्याय निर्णय अधिकारी ने कुल 6 लाख 17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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जिला अभिहित अधिकारी खाद्य व औषधि प्रशासन एसके त्रिपाठी की टीम ने वर्ष 2018 में शहर कोतवाली के गायत्री ट्रेडर्स के भीटी क्षेत्र से फार्च्यून कंपनी द्वारा निर्मित सरसों तेल के 200 एमएल का सैंपल लिया था। जिसका नमूना अधोमानक के अनुरूप नहीं पाया गया। उक्त सरसों तेल में एसिड वैल्यू निर्धारित मानक से अधिक पाए गए। जिसका मुकदमा न्याय निर्णय का अधिकारी अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत विचाराधीन था। जिस पर न्याय अधिकारी ने फैसला लिया। 

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