Edited By Ruby,Updated: 24 Aug, 2018 06:48 PM
उत्तर प्रदेश के देवरिया में बाल गृह बालिका कांड में लापरवाही बरतने के आरोप में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष समेत पांच लोगों के खिलाफ गंभीर दफाओं मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि देवरिया में बालिका गृह कांड के बाद शासन ने बाल कल्याण...
देवरियाः उत्तर प्रदेश के देवरिया में बाल गृह बालिका कांड में लापरवाही बरतने के आरोप में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष समेत पांच लोगों के खिलाफ गंभीर दफाओं मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि देवरिया में बालिका गृह कांड के बाद शासन ने बाल कल्याण समिति देवरिया की भूमिका को संदिग्ध पाया था, समिति के लोगों की भूमिका गैर जिम्मेदाराना रही थी। समिति अपने अधिकार का प्रयोग न कर मात्र खाना पूरी करती रही थी। शासन ने अध्यक्ष श्रीकांत यादव तथा चार सदस्यों कौशल किशोर, कनकलता द्विवेदी, रंजना तिवारी तथा प्रतिभा श्रीवास्तव को बर्खास्त करते हुए बाल कल्याण समिति को भंग कर दिया है।
जिला प्रोवेशन अधिकारी प्रभात कुमार की तहरीर पर पुलिस ने पांचों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने, कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। इस संबन्ध में पुलिस अधीक्षक एन कोलांची ने यहां बताया कि महिला कल्याण लखनऊ के निदेशक का एक पत्र यहां के जिलाधिकारी और जिला प्रोवेशन अधिकारी को आया कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाय।
उन्होंने बताया कि इस संबन्ध में जिलाधिकारी और पुलिस के आलाधिकारियों से चर्चा कर पांचों आरोपियों के खिलाफ सदर कोतवाली में गंभीर दफाओं में मुकदमा दर्ज कराकर रिपोर्ट की कापी जिला प्रोवेशन अधिकारी को भेजी जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।