Edited By Ajay kumar,Updated: 12 Feb, 2020 09:25 AM
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियो की विशेष अपीलों पर फाइनल सुनवाई की अगली सुनवाई 12 फरवरी को नियत की है।
लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियो की विशेष अपीलों पर फाइनल सुनवाई की अगली सुनवाई 12 फरवरी को नियत की है।
न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ के समक्ष इन अपीलों पर पिछले सोमवार को भी सुनवाई जारी रही थी। इनमें एकल न्यायाधीश के उस फैसले व आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतमअहर्ता अंक सामान्य वर्ग के लिये 45 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिये 40 प्रतिशत रखे जाने के निर्देश सरकार को दिये गये थे। इस मामले में न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह प्रदेश सरकार का पक्ष रख चुके हैं।
इसके बाद से अन्य पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बहस जारी है। पिछले साल की शुरुआत में हुई भर्ती परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने इसमें अहर्ता अंक समान्य वर्ग के लिये 65 प्रतिशम और आरक्षित वर्ग के लिए 60 प्रतिशत तय किये थे, जिसके खिलाफ एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर हुयी और उक्त निर्देश दिये गये थे। इस भर्ती मामले में अभ्यर्थी राजधानी में धरना-प्रदर्शन भी कर चुके हैं।