Edited By Deepika Rajput,Updated: 26 Jul, 2018 09:41 AM
उत्तर प्रदेश की बागपत जेल में गत 9 जुलाई को मारे गए मुन्ना बजरंगी की जौनपुर जिले के रामपुर क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की फाइल अदालत के आदेश पर बंद कर दी गई है।
जौनपुर: उत्तर प्रदेश की बागपत जेल में गत 9 जुलाई को मारे गए मुन्ना बजरंगी की जौनपुर जिले के रामपुर क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की फाइल अदालत के आदेश पर बंद कर दी गई है।
पुलिस के अनुुसार मुन्ना बजरंगी पर 8 जनवरी, 1998 को रामपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष राम लखन ने रामपुर थाने में गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मुकदमा गवाही में चल रहा था। इस बीच बजरंगी की बागपत जेल में हत्या हो गई।
बजरंगी की हत्या के बाद जिले के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अशोक कुमार ने बुधवार को उसके खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा समाप्त कर पत्रावली दाखिल दफ्तर करने का आदेश दिया। आदेश के बाद गैगेस्टर मुकदमे की फाइल बंद कर दी गई।