पिता ने नाबालिग बेटी से 9 साल तक किया रेप, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Edited By Ajay kumar,Updated: 14 Mar, 2020 04:37 PM

father rapes minor daughter for 9 years court sentenced to life imprisonment

नाबालिग बेटी से रेप मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पिता को 60 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है।

लखनऊ: नाबालिग बेटी से रेप मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पिता को 60 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है।  

बता दें कि नौ साल तक नाबालिग सौतेली बेटी के साथ रेप करने के आरोपी सौतेले मोहम्मद फरीद खान को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज अरविंद मिश्रा ने दोषी सौतेले पिता को आजीवन कारावास और 60 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की 90 फीसदी रकम को पीड़िता को देने का आदेश दिया है।  कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाते हुए अपने आदेश में कहा कि, शुक्रवार से दोषी फरीद अपनी आखिरी सांस तक जेल में रहेगा।

गौरतलब है कि कोर्ट में सरकारी वकील नवीन त्रिपाठी और अभिषेक उपाध्यय ने तर्क दिया कि मामले की रिपोर्ट 16 वर्षीय पीड़िता ने हुसैनगंज थाने में 26 जून 2015 को दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक जब पीड़िता 3 साल की थी तब उसके माता-पिता का तलाक हो गया था। पीड़िता और उसका भाई अपनी मां के साथ रहते थे। बताया गया कि कुछ समय बाद पीड़िता की मां ने आरोपी फरीद से निकाह कर लिया, लेकिन आरोपी पीड़िता और उसके भाई को पसंद नहीं करता था।
 
पीड़िता की मां ने बताया कि 7 वर्ष की थी तब आरोपी ने पीड़िता की मां और भाई को नींद की गोली खिलाकर पीड़िता के साथ दुराचार किया पीड़िता की शिकायत पर जब उसकी मां ने विरोध किया तो आरोपी ने दोनों को मारता पीटता था। फिलहाल कोर्ट ने उसके कुकर्म की सजा सुनी दी है और वह आख़िरी सांस तक जेल में रहेगा।

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