इटावा: 12 वर्ष पहले हुए अपहरण में 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने 5-5 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया

Edited By Mamta Yadav,Updated: 22 Jul, 2022 07:41 PM

etawah 6 convicts sentenced to life imprisonment for kidnapping 12 years ago

उत्तर प्रदेश में इटावा की एक अदालत ने 12 साल पुराने अपहरण के एक मामले में छह अपहरणकर्त्ताओं को उम्रकैद और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार उम्रकैद की यह सजा विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम कुमार...

इटावा: उत्तर प्रदेश में इटावा की एक अदालत ने 12 साल पुराने अपहरण के एक मामले में छह अपहरणकर्त्ताओं को उम्रकैद और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार उम्रकैद की यह सजा विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम कुमार प्रशांत ने पक्ष एंव विपक्ष की बहस के दौरान सुनाई है।      

इटावा के विशेष शासकीय अधिवक्ता कौशलेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि इटावा के भरथना चौराहा वासी रामसेवक की मंडी के निकट मोबाइल व स्टील फर्नीचर की दुकान थी। 15 सितंबर 2009 को दोपहर 12 बजे वह खाना खाने के लिए दुकान से घर लौट रहे थे। रास्ते से रामसेवक लापता हो गए थे। खोजबीन के बाद पता न चलने पर मां सरोज देवी ने 26 सितंबर को सिविल लाइन थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

26 सितंबर की शाम को भांजे राकेश के मोबाइल पर फोन आया। रामसेवक ने अपने अपहरण की जानकारी दी और फिरौती के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए कहा था। एक अक्तूबर 2009 को पुलिस ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरू की। मोबाइल नंबर के आधार पर चार अक्तूबर को शिवा कालोनी नई मंडी निवासी (मूल निवास नीमासई, चौबिया) विकास यादव और इकदिल के मानिकपुर निवासी अशोक को जिला अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया था। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने रामसेवक को बरामद किया। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने आगरा के जैतपुर थाना क्षेत्र के कमौनी निवासी गब्बर सिंह, सूरज उर्फ मुखिया, रामसेवक उर्फ कल्लू यादव और मानिकपुर निवासी रमेश को भी गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम ने विशेष शासकीय अधिवक्ता की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर सभी छहों आरोपियों को दोषी करार दिया।

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