Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Mar, 2018 10:23 AM
लाउडस्पीकर पर रोक लगाने वाले मामले में योगी सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कोशिशों से इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निर्देश दिया है कि ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के प्रयास और सख्त हों।
लखनऊ: लाउडस्पीकर पर रोक लगाने वाले मामले में योगी सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कोशिशों से हाईकोर्ट नाराज है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निर्देश दिया है कि ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के प्रयास और सख्त हों।
हाईकोर्ट ने किया सवाल
बता दें कि हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से लाउडस्पीकर को लेकर दी गई अनुमति की जानकारी रखी गई। इस पर हाईकोर्ट ने सवाल किया कि जब लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात है तो अनुमति क्यों दी जा रही है? हाईकोर्ट ने मामले में प्रमुख सचिव गृह और चेयरमैन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से फिर से हलफनामा दाखिल करने का फरमान सुनाया है। मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।
30 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
गौरतलब है कि इससे पहले फरवरी में हुई सुनवाई में गृह सचिव अरविंद कुमार के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं था। उस समय भी हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गृह सचिव को दोबारा हलफनामा दाखिल करने को कहा। अदालत ने कहा था कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेने की प्रक्रिया ने हालात बिगाड़ने का ही काम किया है। अदालत ने प्रदेश सरकार से अपेक्षा की है कि ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए वह प्रभावी कदम उठाएगी।