बर्खास्त जवान तेज बहादुर की शिकायत पर गौर करे EC: सुप्रीम कोर्ट

Edited By Deepika Rajput,Updated: 08 May, 2019 01:42 PM

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्वाचन आयोग से कहा कि वह सीमा सुरक्षा बल के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव का वाराणसी संसदीय सीट पर नामांकन रद्द होने को लेकर शिकायत पर गौर करे।

नई दिल्ली/लखनऊः सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्वाचन आयोग से कहा कि वह सीमा सुरक्षा बल के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव का वाराणसी संसदीय सीट पर नामांकन रद्द होने को लेकर शिकायत पर गौर करे। तेज बहादुर ने वाराणसी सीट पर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्वाचन आयोग के वकील से कहा कि वह आवश्यक निर्देश प्राप्त करके बृहस्पतिवार को उसे अवगत कराएं। तेज बहादुर के वकील प्रशांत भूषण ने शीर्ष अदालत के एक फैसले का हवाला दिया और कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान भी चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। तेज बहादुर ने अपनी याचिका में निर्वाचन आयोग के फैसले को पक्षपातपूर्ण और तर्कहीन बताते हुए इसे निरस्त करने का अनुरोध न्यायालय से किया है।

उल्लेखनीय है कि, वाराणसी सीट पर समाजवादी पार्टी ने शुरू में शालिनी यादव को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में उसने सीमा सुरक्षा बल के बर्खास्त जवान को अपना उम्मीदवार बना लिया था।

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