कानून को ठेगा: बेटी के जन्म पर पति ने दिया तलाक, पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार

Edited By Anil Kapoor,Updated: 16 Jul, 2018 03:51 PM

due to the law the husband gave divorce on the birth of his daughter

उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद 3 तलाक की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश के शामली में एक व्यक्ति ने सिर्फ इस बात पर 3 तलाक कह कर अपनी पत्नी से जिदंगी भर के लिए किनारा कर लिया क्योंकि उसने बेटे की बजाए बेटी को जन्म दिया था।

शामली: उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद 3 तलाक की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश के शामली में एक व्यक्ति ने सिर्फ इस बात पर 3 तलाक कह कर अपनी पत्नी से जिदंगी भर के लिए किनारा कर लिया क्योंकि उसने बेटे की बजाए बेटी को जन्म दिया था।
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पुलिस सूत्रों ने बताया कि सहारनपुर के गंगोह की रहने वाली गुलिस्ता की शादी करीब डेढ़ वर्ष पूर्व कैराना निवासी शाहिद से हुई थी। विवाहिता के मायके पक्ष का आरोप है कि शादी के बाद से ही शाहिद व उसके परिजन गुलिस्ता को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। जैसे तैसे करके गुलिस्ता ससुराल में अपने दिन गुजार रही थी। अब से करीब एक सप्ताह पूर्व गुलिस्ता ने एक लड़की को जन्म दिया।
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लड़की के जन्म देने के बाद से शाहिद व उसके परिजनों ने गुलिस्ता की जिंदगी नरक बना दी। आए दिन गुलिस्ता के साथ मारपीट करने लगे। शाहिद ने गुलिस्ता को 3 तलाक देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता गुलिस्ता के परिजन उसे लेकर न्याय की आस लिए कैराना कोतवाली पहुंचे मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्लोक कुमार का कहना है कि महिला द्वारा थाने में तहरीर दी गई है जिसमें उसको बेटी होने पर उसके पति ने उसे तलाक दिया है और ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। पीड़िता की तहरीर अनुसार जांच कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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