मामले की सुनवाई के लिए डॉ.कफील को लखनऊ ले जाया गया

Edited By Ajay kumar,Updated: 17 Mar, 2020 09:09 AM

dr kafeel was taken to lucknow to hear the case

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए), राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) एवं राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोपी .......

मथुरा: संशोधित नागरिकता कानून (सीएए), राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) एवं राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोपी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के बालरोग विशेषज्ञ डॉ. कफील एवं एक अन्य युवक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामले की सुनवाई के लिए लखनऊ स्थित सलाहकार बोर्ड के समक्ष पेश होने के लिए मथुरा के जिला कारागार से विशेष वाहन में ले जाया गया। वहां 17 मार्च (मंगलवार) को उन पर शासन स्तर से तामील किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत की गई कार्रवाई पर निर्णय लिया जाना है।

गौरतलब है कि डॉ. कफील खान पर अलीगढ़ में विगत 13 दिसम्बर को भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। पुलिस के अनुसार उनके भाषण से ही प्रेरित होकर वहां के छात्रों ने 15 दिसम्बर को उग्र प्रदर्शन एवं तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया और 29 जनवरी को मुम्बई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर पहले अलीगढ़ के चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की कोर्ट में पेश किया गया और फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेज दिया गया। इसके कुछ घण्टों में ही उनके अलीगढ़ कारागार में रहने से जिले में अशांति पैदा होने की संभावना के चलते उन्हें मथुरा जिला कारागार में स्थानांतरित कर दिया गया। उनके परिजनों द्वारा पैरवी किए जाने पर उन्हें अलीगढ़ के सीजेएम ने जमानत पर छोड़े जाने के निर्देश दे दिए। किंतु, 13 मार्च की सुबह जब उन्हें मथुरा जेल से रिहा किया जाना था, उससे कुछ ही समय पूर्व शासन द्वारा उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई किए जाने का संदेश जेल पहुंच गया। इसके बाद, तय समय में सरकार ने नियमानुसार राज्य स्तरीय सलाहकार परिषद का गठन किया। जो मंगलवार को उनके मामले की पुष्टि पर विचार करेगा। 

डॉ. कफील के अलावा मथुरा का एक और बंदी शिवम चैधरी भी भेजा गया है। उसके खिलाफ भी रासुका का मामला दर्ज किया गया है। उसे कुछ माह पूर्व मथुरा में ही जिला न्यायालय के सामने बीच सड़क पर गोलीबारी करने, अपनी कार में आग लगाकर खुद को भी मार लेने की धमकी देने, डर का वातावरण पैदा करने जैसे आरोप में पकड़ कर जेल भेज गया था। वरिष्ठ जेल अधीक्षक शैलेंद्र कुमार मैत्रेय ने बताया, ‘जेल में प्राप्त हुए आदेशों के अनुसार डा कफील खान एवं शिवम चैधरी को रासुका संबंधी राज्य सलाहकार परिषद के समक्ष पेश किए जाने के लिए सोमवार की सुबह एक विशेष वाहन से पुलिस अभिरक्षा में लखनऊ रवाना कर दिया गया है। वहां सुनवाई के बाद जो भी आदेश मिलेगा, उसका अनुपालन कराया जाएगा।'  

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