जिला कोर्ट का बड़ा फैसला: CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 86 आरोपियों को पाया दोषी, संपत्ति को पहुंचाया था नुकसान

Edited By Harman Kaur,Updated: 24 Dec, 2022 05:33 PM

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उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में नए नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हुए प्रदर्शन दौरान संपत्ति के नुकसान की भरपाई मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला...

मेरठः उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में नए नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हुए प्रदर्शन दौरान संपत्ति के नुकसान की भरपाई मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इस मामले में अमरोहा जिले की जिला अदालत ने 86 लोगों को दोषी पाया है। जिसके लिए दोषियों से 427439 रुपए जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने 427439 रुपए जुर्माना वसूलने का दिया आदेश
दरअसल देशभर में CAA कानून के खिलाफ जमकर विरोध किया गया था। इसके चलते देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन भी हुए। इसी कड़ी में यूपी में भी लोगों ने इस कानून के खिलाफ जमकर तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। वहीं, अब अदालत ने इस मामले में यूपी के अमरोहा जिले के 86 लोगों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक व्यक्ति से 4971 रुपए का जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। ऐसे में इन लोगों से कुल 427439 रुपये वसूले जाएगे।

जानें क्या है CAA कानून?
बता दें कि 2019 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के मकसद से मोदी सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन लेकर आई थी। इसी के तहत सरकार ने इन तीन देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान था। जिसके बाद दिसंबर 2019 में ये कानून संसद के दोनों सदनों से पास हो गया था। दरअसल इस कानून में यह प्रावधान था कि जो लोग इन 3 देशों से इन 6 धर्मों के लोग अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले आकर भारत में बस थे, तो वो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है, क्योंकि इसके नियम नहीं बने हैं।

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