शिक्षकों की भर्ती में ग्रेडिंग सिस्टम के खिलाफ दायर याचिका को HC ने किया खारिज

Edited By Deepika Rajput,Updated: 28 Apr, 2018 11:44 AM

dismisses petition against grading teacher recruitment

शिक्षकों की भर्ती में शामिल बीटीसी 2013 बैच के अभ्यर्थियों के ग्रेडिंग सिस्टम के खिलाफ दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह काम विशेषज्ञों का है, कोर्ट का नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने जय...

इलाहाबादः शिक्षकों की भर्ती में शामिल बीटीसी 2013 बैच के अभ्यर्थियों के ग्रेडिंग सिस्टम के खिलाफ दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह काम विशेषज्ञों का है, कोर्ट का नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने जय प्रकाश पटेल व अन्य की याचिकाओं पर दिया है।

बता दें कि, जय प्रकाश पटेल व अन्य की याचिकाओं में ग्रेड को क्वालिटी प्वाइंट के समान अंक देने के लिए नियमावली न बनाए जाने को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि 15 दिसंबर, 2016 को 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती का शासनादेश जारी हुआ। याचियों का कहना था कि इसमें 2013 बैच के बीटीसी धारकों का नुकसान होगा, क्योंकि 2012 बैच तक प्राप्ताकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी दी गई है। 2013 वालों को ए, बी व सी ग्रेड के आधार पर अंक दिए गए हैं।

कोर्ट ने कहा कि 2013 बैच के अंकों से स्पष्ट है कि कितने अंकों पर कौन सी ग्रेड दी गई है। इन अंकों के आधार पर डिवीजन तय की जा सकती है। लिखित व प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक प्रतिशत में तुलना पर कुछ कठिनाई हो सकती है। ऐसी स्थिति में परीक्षा प्राधिकारी को निर्णय लेना है कि कौन सफल है और कौन असफल। कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों की कमी के मद्देनजर भर्ती प्रक्रिया में हस्तक्षेप उचित नहीं होगा।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!