पुलिस कस्टडी में मौत मामलाः मजिस्ट्रेट और विभागीय जांच के आदेश

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 30 Oct, 2019 01:29 PM

death case in police custody order of magistrate and departmenta

अमेठी जिले के पीपरपुर क्षेत्र में लूट के एक आरोपी की पुलिस हिरासत में मंगलवार को हुई कथित मौत की घटना की मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस महकमा इसकी विभागीय जांच भी करायेगा। अमेठी के जिलाधिकारी प्रशांत शर्मा ने बताया कि मामले की गं...

 

अमेठीः अमेठी जिले के पीपरपुर क्षेत्र में लूट के एक आरोपी की पुलिस हिरासत में मंगलवार को हुई कथित मौत की घटना की मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस महकमा इसकी विभागीय जांच भी करायेगा। अमेठी के जिलाधिकारी प्रशांत शर्मा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पूरे मामले की जांच अमेठी के उप जिला मजिस्टेट योगेन्द्र कुमार सिंह करेंगे।

उधर, पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग ने बताया कि घटना की उच्च स्तरीय विभागीय जांच के आदेश दे दिये गये हैं। अमेठी के अपर पुलिस अधीक्षक दयाराम को जांच सौपी गयी है। मालूम हो कि अमेठी जिले के पीपरपुर क्षेत्र में हाल ही में बैंक कर्मचारी से 26 लाख रुपये लूटे जाने के मामले में पूछताछ के मकसद से हिरासत में लिये गये एक व्यक्ति की मंगलवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

पिछली पांच अक्टूबर को पीपरपुर थाना क्षेत्र के परसोईया इलाके में यूको बैंक की दूसरी शाखा में रकम डालने जा रहे शाखा प्रबन्धक से हुई 26 लाख रुपये की लूट के मामले में पुलिस तथा स्पेशल आपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने सत्य प्रकाश शुक्ला (50) तथा उनके बेटों को 28/29 अक्टूबर की रात करीब दो बजे घर से हिरासत में लिया था। अपर पुलिस अधीक्षक दयाराम के मुताबिक, शुक्ला ने दबिश के दौरान अपने घर में ही जहर खा लिया। रास्ते में तबीयत खराब होने पर उसे सुलतानपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शुक्ला के परिजन का दावा है कि पुलिस ने उसे बेहद प्रताड़ित किया और जहर खिला दिया जिससे उसकी मौत हो गई।

इस बारे में शिकायत किये जाने पर सुलतानपुर के पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुमार के निर्देश पर शहर कोतवाली में एसओजी अमेठी और पीपरपुर पुलिस के सम्बन्धित अफसरों और कर्मियों के खिलाफ धारा 302 (हत्या), 392 (लूट के लिये दण्ड), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 452 (बिना अनुमति घर में घुसना, चोट पहुंचाने के लिए हमले की तैयारी) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि अपर पुलिस अधीक्षक ने शुक्ला को प्रताड़ित करने और पुलिस द्वारा जहर खिलाये जाने के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि पुलिस 26 लाख रुपये की लूट के मामले में पूछताछ के लिये उसे पकड़ने गयी थी तभी उसने घर के अंदर ही जहर खा लिया।


 

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