तमंचे के बल पर युवती से सामूहिक दुष्कर्म कर दरिंदों ने बनाया वीडियो, किया वायरल

Edited By Ajay kumar,Updated: 25 Sep, 2019 12:23 PM

darinde made video by gang raping the girl

भले ही योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावे कर रही हो, लेकिन हकीकत इससे कोसो दूर है। रोज सामने आ रही रेप की घटनाएं चीख-चीख कर बता रही हैं कि यूपी में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं...

रामपुर: भले ही योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावे कर रही हो, लेकिन हकीकत इससे कोसो दूर है। रोज सामने आ रही रेप की घटनाएं चीख-चीख कर बता रही हैं कि यूपी में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। ताजा मामला रामपुर कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जहां एक युवती से तमंचे के बल पर दरिंदों ने न केवल सामूहिक दुष्कर्म किया बल्कि उसका वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब वीडियो पीड़िता के परिवार वालों ने देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर क्या था युवती से पूछताछ कर परिजन उसे लेकर कोतवाली पहुंचे और तहरीर देकर आरोपी अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जिसके बाद पुलिस ने युवती को मेडिकल के लिए भेज दिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

पीड़िता का कथन-
पीड़िता ने बताया कि वह पशुओं के लिए चारा काटने गई थी। वह चारा काट ही रही थी कि अचानक पीछे से दो तमंचाधारी युवक आए और उससे जोर जबरजस्ती करने लगे। इस पर उसके द्वारा विरोध किए जाने पर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए दरिंदों ने तमंचे के बल पर वीराने में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर वीडियो बनाया। तत्पश्चात दरिंदे उसके द्वारा किसी से कहने पर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए फरार हो गए। जिसके बाद से वह समाज की नजरों से खुद को बचाती फिर रही है।

अरुण कुमार सिंह (अपर पुलिस अधीक्षक)-
इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवती ने थोड़ी देर पहले अपने परिजनों के साथ कोतवाली आकर एक तहरीर दी है। जिसमें 12 सितंबर को 2 लोगों द्वारा दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाया और फिर वीडियो वायरल करने के संबंध में बताया है। जिसमें पुलिस परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है। वहीं पुलिस की एक टीम को दबिश के लिए रवाना कर दिया गया है। जिसमें अति शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साक्ष्य न्यायालय को प्रेषित किए जाएंगे। इस मामले में कोतवाली पर धारा 376d, 506, 325 एससी एसटी एक्ट और 67 आईटी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

 

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