जानिए क्यों? बुलंदशहर हिंसा के आरोपियों के ऊपर से हटाई गई देशद्रोह की धारा

Edited By Deepika Rajput,Updated: 06 Mar, 2019 05:00 PM

court has dropped sedition charges against accused in bulandshahr violence

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 3 दिसंबर को हुई हिंसा मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान लिया। कोर्ट ने पुलिस को लताड़ लगाते हुए सभी आरोपियों पर से देशद्रोह की धारा को हटा दिया।

बुलंदशहरः उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 3 दिसंबर को हुई हिंसा मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान लिया। कोर्ट ने पुलिस को लताड़ लगाते हुए सभी आरोपियों पर से देशद्रोह की धारा को हटा दिया। दरअसल, देशद्रोह की धारा लगाने के लिए पुलिस ने प्रदेश के गृह विभाग से इजाजत नहीं ली थी, जिसके चलते यह कदम उठाया गया है।

PunjabKesariउल्लेखनीय है कि, 3 दिसंबर को बुलंदशहर में गोकशी की अफवाह के बाद बवाल मच गया था। इसमें पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस हिंसा में दो लोग जख्मी भी हुए थे। यह हिंसा ऐसे वक्त हुई थी जब क्षेत्र में 3 दिन से चल रहे मुस्लिम समुदाय के इज्तिमा का समापन था। वहीं पुलिस ने इस मामले में 38 लोगों के खिलाफ हत्या, दंगा भड़काने और देशद्रोह समेत 17 धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया था।

PunjabKesariदोबारा आरोप पत्र दाखिल करेगी यूपी पुलिस
जिले के एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस देशद्रोह की धारा के लिए गृह विभाग से अनुमति लेकर दोबारा आरोप पत्र दाखिल करेगी।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!