इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीनस्थ कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की अवधि 3 जून तक बढ़ाई

Edited By Ramkesh,Updated: 08 May, 2020 06:42 PM

court extends interim orders till june 3allahabad high court

कोरोना संकट को देखते हुए एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एवं लखनऊ बेंच सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों,..

प्रयागराज: कोरोना संकट को देखते हुए एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एवं लखनऊ बेंच सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों, अधिकरणों और प्राधिकारियों के समयबद्ध सभी अंतरिम आदेशों को 3 जून तक बढ़ा दिया है।

बता दें कि 8 मई से हाईकोर्ट को खोलने  का आदेश दिया गया था। मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने स्वत जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इस कारण अदालतें बंद हैं। ऐसे में न्यायहित में यह सामान्य समादेश जारी किया गया है। यह आदेश कोर्ट के अग्रिम आदेश तक चलने वाले अंतिम आदेशों पर लागू नहीं होगा, वे कायम रहेंगे। जिन अंतरिम आदेश, जमानत, ध्वस्तीकरण, बेदखली आदि आदेशों की अवधि इस दौरान समाप्त हो रही थी, उन्हें बढ़ाया गया है।

उन्होंने कहा कि 8 मई से हाईकोर्ट को खोलने के फैसले को अगले आदेश तक स्थिगित कर दिया गया है। अति आवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। मुकदमों का दाखिला भी ऑनलाइन होगा। बुधवार को लखनऊ बेंच में 8 मई से खुली सुनवाई का फैसला स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि ग्रीन एवं ऑरेंज जोन की अदालतों में 5 मई को जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। ये अदालतें 8 मई से कार्य करेंगी। रेड जोन में आने वाली अदालतें जैसे ही ग्रीन जोन में आएंगी, वे भी कार्य करने लगेंगी।
 

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