एसोसिएट प्रोफेसरों की काउंसिलिंग कर 20 मार्च तक तैनाती हो: हाईकोर्ट

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 02 Mar, 2019 06:44 PM

counseling of associate professors to be deployed till march 20 high court

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार एवं निदेशक उच्च शिक्षा को प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसरों की ऑनलाइन काउंसिलिंग कर उन्हें 20 मार्च तक तैनात करने का निर्देश दिया है...

प्रयागराजः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार एवं निदेशक उच्च शिक्षा को प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसरों की ऑनलाइन काउंसिलिंग कर उन्हें 20 मार्च तक तैनात करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने कहा है कि छह, सात और आठ मार्च को ऑनलाइन काउंसिङ्क्षलग करायी जाये और इससे पहले उच्च शिक्षा निदेशक इसके बारे में विभाग की वेबसाइट और सभी समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करें। इसके अलावा सभी 350 सफल अभ्यर्थियों को ई-मेल से सूचित करने के भी निर्देश दिये गये हैं। यह निर्देश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने राज्य की विशेष अपील निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने यह निर्देश दोनों पक्षों के बीच हुये ऑनलाइन काउंसिलिंग को लेकर हुई सहमति के आधार पर दिया।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने भर्ती परीक्षा ली थी और परिणाम घोषित किये थे। काउंसिलिंग के दौरान राज्य सरकार ने इसे ऑनलाइन कराने पर रोक लगा दी थी। जिसे कोर्ट में चुनौती दी गयी थी। उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने पहले याचिका स्वीकार करते हुए सरकारी आदेश रद्द कर दिया था। जिसे राज्य सरकार ने खंडपीठ में चुनौती दी थी।



 

 

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