Edited By Umakant yadav,Updated: 07 May, 2021 04:51 PM
उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को नोटिस जारी कर उच्च न्यायालय और राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 10 मई से करने का निर्णय किया।
कोरोना महामारी : उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को नोटिस जारी कर उच्च न्यायालय और राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 10 मई से करने का निर्णय किया। इससे पूर्व, यह अवकाश एक जून से 30 जून, 2021 तक के लिये निर्धारित था जिसे संशोधित कर 10 मई से 4 जून, 2021 तक के लिये कर दिया गया है।
सर्कुलर में कहा गया है, “इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इसकी लखनऊ पीठ एवं इसके अधीनस्थ अदालतों में ग्रीष्मकालीन अवकाश एक जून से 30 जून, 2021 के बजाय 10 मई से चार जून, 2021 तक रहेगा। इस तरह से कैलेंडर को संशोधित माना जाएगा।” इससे पूर्व, कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने भी ग्रीष्मकालीन अवकाश 10 मई से कर दिया है और यह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 28 जून को दोबारा खुलेगा।