कोरोना खौफ: राहुल कोठारी समेत सह आरोपियों की अंतरिम जमानत अर्जी HC ने की खारिज

Edited By Umakant yadav,Updated: 05 May, 2020 07:04 PM

corona hc rejects bail application of co accused including rahul kothari

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर देशव्यापी लॉकडाउन-3 जारी है। ऐसें में उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के कारोबारी रोटोमैक कम्पनी के डायरेक्टर राहुल कोठारी की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर...

प्रयागराज: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर देशव्यापी लॉकडाउन-3 जारी है। ऐसें में उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के कारोबारी रोटोमैक कम्पनी के डायरेक्टर राहुल कोठारी की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने राहुल कोठारी के सहयोगी फ्रास्ट इंटरनेशनल के डायरेक्टर सुजॉय देसाई और उदय देसाई की भी जमानत खारिज की है। जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।

जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से संक्रमण के बचाव के मद्देनजर बहुत से कैदियों को जमानत पर रिहा किया है। राहुल कोठारी ने भी इसी आधार पर कोर्ट से जमानत दिए जाने की गुहार लगाई थी। गौरतलब हो कि राहुल कोठारी पर साढ़े सात हजार करोड़ रुपये के बैंक घोटाले का आरोप है। हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए तीनों व्यक्तिों की जमानत अर्जियां खारिज कर दी हैं। हाईकोर्ट ने घोटाले की जांच कर रही सीबीआई (CBI) को जांच जल्द पूरी करने को भी कहा है।

बता दें कि कानपुर जेल में बंद रोटोमैक कम्पनी के डायरेक्टर राहुल कोठारी ने बीमारी का हवाला देकर कोर्ट में अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने अपनी अर्जी में कोरोना की वैश्विक महामारी को लेकर जेल में संक्रमण की आशंका भी जतायी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने जेल अफसरों को इन्हें जेल में संक्रमण से बचाने की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है।

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