कोरोना महामारी: नोएडा में अब 14 अप्रैल तक ही लागू रहेगी धारा 144

Edited By Ajay kumar,Updated: 06 Apr, 2020 11:13 AM

corona epidemic section 144 will no longer be applicable in noida till april 14

लॉकडाउन के बीच गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में 14 अप्रैल तक ही धारा-144 लागू रखने का आदेश जारी किया गया है। इससे पहले पुलिस कमिश्नर की ओर से जिले में धारा-144 की अवधि बढ़ाई गई थी।

नोएडा: लॉकडाउन के बीच गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में 14 अप्रैल तक ही धारा-144 लागू रखने का आदेश जारी किया गया है। इससे पहले पुलिस कमिश्नर की ओर से जिले में धारा-144 की अवधि बढ़ाई गई थी। उन्होंने 30 अप्रैल तक धारा-144 लागू होने के आदेश दिए थे। हालांकि रविवार को अपर पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी ने अपने जारी आदेश में कहा कि जिले में अब 14 अप्रैल तक ही धारा-144 लागू रहेगी। 

लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा-योगी 
इधर, रविवार शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग में लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाने को लेकर चर्चा की। सीएम योगी ने दो दिन पहले भी विधायकों के साथ मीटिंग मे कहा था कि लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा।

सीएम योगी ने धर्मगुरुओं के साथ वीडियों कांफ्रेस में कहा कि धर्म गुरु अपने शहर के लोगों को समझाएं कि लॉकडाउन हटने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ सामान्य हो गया है, एहतियात आगे भी रखना होगा। 
 

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